उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू होने के बाद कई नए प्रावधान सामने आए हैं, जिनमें से एक लिव-इन संबंधों के अनिवार्य पंजीकरण का मामला भी है। इसे लेकर नैनीताल हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें इसे निजता का उल्लंघन बताया गया। लेकिन अदालत ने इस पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि जब लोग खुले तौर पर बिना विवाह के साथ रह रहे हैं, तो गोपनीयता का मुद्दा कहां रह जाता है।
कानूनी और सामाजिक परिप्रेक्ष्य
भारत में लिव-इन संबंधों को कानूनन मान्यता प्राप्त है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे समय-समय पर परिभाषित किया है, लेकिन अब जब उत्तराखंड सरकार ने इसे अनिवार्य रूप से पंजीकृत करने का नियम लागू किया, तो इस पर बहस शुरू हो गई।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम महिला सुरक्षा को ध्यान में रखकर उठाया गया है, ताकि ऐसे संबंधों में पारदर्शिता बनी रहे और भविष्य में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में दोनों पक्षों को कानूनी सुरक्षा मिल सके। हालांकि, विरोध करने वालों का कहना है कि यह एक तरह से निजता का उल्लंघन है और सरकार को लोगों के व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।
अदालत की राय
नैनीताल हाईकोर्ट ने इस मामले में कहा कि यह नियम गोपनीयता भंग करने का मामला नहीं हो सकता, क्योंकि समाज पहले से ही इन संबंधों को जानता है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार किसी को साथ रहने से रोक नहीं रही, बल्कि केवल पंजीकरण अनिवार्य कर रही है।
सुरक्षा बनाम स्वतंत्रता
इस मामले का एक महत्वपूर्ण पक्ष सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। लिव-इन संबंधों में रहने वाली महिलाओं को कानूनी सुरक्षा मिल सके, इसके लिए यह नियम महत्वपूर्ण हो सकता है। साथ ही, सरकार का यह भी मानना है कि यह प्रावधान गलत उद्देश्यों से बनाए गए संबंधों पर भी रोक लगाने में मदद करेगा।
दूसरी ओर, कुछ विशेषज्ञों का तर्क है कि यह कदम अनावश्यक सरकारी हस्तक्षेप की दिशा में एक और कदम है, जो अंततः व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित कर सकता है।
क्या होगा आगे?
इस मामले की अगली सुनवाई पहली अप्रैल को होनी है, जिसमें अन्य संबंधित याचिकाओं के साथ इस पर पुनः विचार किया जाएगा। यह देखना दिलचस्प होगा कि अदालत इस पर क्या अंतिम निर्णय लेती है और क्या सरकार इसमें कोई संशोधन करती है या नहीं।
कुल मिलाकर, यह बहस निजता और सामाजिक पारदर्शिता के बीच संतुलन स्थापित करने की कोशिशों का एक महत्वपूर्ण उदाहरण बन गई है।

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