बिना पूर्व अनुमति मुख्यालय छोड़ना प्रतिबंधित
उत्तराखंड सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारियों के लिए नया आदेश जारी किया है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि अब किसी भी अधिकारी को बिना पूर्व अनुमति के मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस नियम का उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों की दक्षता बढ़ाना और शासन की गतिविधियों को सुचारू बनाए रखना है।
मुख्यमंत्री कार्यालय की सख्ती
मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी इस आदेश में कहा गया है कि हाल के दिनों में कई अधिकारी बिना पूर्व सूचना के मुख्यालय छोड़कर छुट्टी पर चले गए थे, जिससे प्रशासनिक कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए अब यह अनिवार्य कर दिया गया है कि किसी भी अधिकारी को अवकाश पर जाने से पहले मुख्य सचिव से अनुमति लेनी होगी।
स्टाफ ऑफिसर ने जारी किए आदेश
मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के निर्देशों के तहत स्टाफ ऑफिसर ललित मोहन आर्य ने सभी आईएएस अधिकारियों को इस विषय पर स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि बिना पूर्व अनुमति के मुख्यालय छोड़ना अनुशासनहीनता मानी जाएगी और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
अनुशासनहीनता पर कड़ी कार्रवाई
यदि कोई अधिकारी इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। सरकार का मानना है कि यह आदेश शासन संचालन को और अधिक प्रभावी बनाने में सहायक होगा।
नए नियमों का प्रभाव
सरकार के इस नए नियम से अधिकारी मुख्यालय में उपस्थित रहेंगे और प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी। इसके अलावा, इससे राज्य में शासनिक व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ और पारदर्शी बनाया जा सकेगा। सरकार को उम्मीद है कि इस कदम से अधिकारियों की जिम्मेदारी और कार्यसंस्कृति में सुधार होगा।
+ There are no comments
Add yours