नैनीताल हाईकोर्ट ने ऋषिकेश निवासी सोनू राजभर की बहन के अचानक गायब होने के मामले में सुनवाई करते हुए एसएसपी से विस्तृत रिपोर्ट की मांग की है। न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकलपीठ ने इस मामले में पुलिस की अब तक की कार्यवाही पर सवाल उठाए हैं और युवती को खोजने में की गई प्रगति पर जानकारी मांगी है।
घटना का विवरण
27 अक्तूबर 2024 को ऋषिकेश निवासी सोनू राजभर की बहन अचानक लापता हो गई थी। इस मामले की शिकायत सोनू ने ऋषिकेश थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत पर कार्रवाई करने के बजाय यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि युवती 18 वर्ष से अधिक उम्र की है, इसलिए उसे खुद खोजने की कोशिश करें।
याचिका पर कोर्ट की टिप्पणी
इस मामले में सोनू राजभर ने नैनीताल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने पुलिस की लापरवाही पर नाराजगी जताई और एसएसपी को युवती की तलाश के लिए उठाए गए कदमों पर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।
पुलिस की कार्यवाही पर सवाल
राज्य सरकार की ओर से कोर्ट में बताया गया कि पुलिस को युवती की तलाश के लिए सख्त निर्देश दिए गए थे। हालांकि, अब तक पुलिस युवती को ढूंढने में नाकाम रही है। कोर्ट ने पुलिस से पूछा है कि अब तक की गई कार्यवाही में क्या-क्या कदम उठाए गए हैं।
अगली सुनवाई
मामले की अगली सुनवाई 23 जनवरी को होगी। कोर्ट ने एसएसपी को निर्देश दिया है कि वह इस तारीख तक अपनी रिपोर्ट पेश करें

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